नौ नवंबर को उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस पर राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू हो सकता है। यूसीसी के नियम और क्रियान्वयन का काम देख रही विशेषज्ञ समिति ने अपना काम समय रहते पूरा कर दिया है।
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के लाभ लेने के लिए न सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, न ही फॉर्म भरने होंगे। इसके नियम और क्रियान्वयन को अंतिम रूप देने वाली विशेष समिति के अनुसार, यूसीसी पोर्टल को आधार, पैन कार्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) समेत सभी प्रमुख सेवाओं से जोड़ा जाएगा, ताकि यूसीसी से संबंधित किसी भी आवेदन के दस्तावेजों का सत्यापन अन्य विभागों के जरिए हो सके। यूसीसी पोर्टल पर आवेदन करने वाले का आधार, पैन, जन्म-मुत्यु प्रमाण पत्र, संपत्ति आदि दस्तावेजों का सत्यापन यूसीपी पोर्टल से संबंधित विभागों से जुड़े होने से फौरन हो सकेगा। संबंधित दस्तावेज का नंबर डालते ही उसका सत्यापन हो जाएगा। इन कामों के लिए अलग-अलग कार्यालयों से संपर्क नहीं करना होगा।