रुद्रपुर। बीते दिनों खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच में मिली कमियों पर कारोबारियों के खिलाफ 2.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। न्याय निर्णायक अधिकारी ने दायर वादों पर सुनवाई के बाद कारोबारियों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की। जिला अभिहित अधिकारी डॉ. प्रकाश चंद्र फुलारा ने बताया कि तीन मार्च 2023 को केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी गाजियाबाद की स्वाति कुमार ने किच्छा में फोर्टिफाइड चावल का नमूना लिया था। जो जांच के लिए द्वारका नई दिल्ली भेजा गया था। जांच रिपोर्ट में नमूने में विटामिन बी1, बी3, विटामिन बी6 और आयरन मात्रा से कम मिले। इस पर नौ अप्रैल 2024 को न्याय निर्णायक अधिकारी न्यायालय में वाद दायर किया गया। उन्होंने सुनवाई के बाद 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
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