जमीन के नाम पर 9.90 लाख की धोखाधड़ी, चार नामजद

हरिद्वार। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में जमीन के नाम पर 9.90 लाख की धोखाधड़ी करने का मामला सामने है। रुपये वापस मांगने पर गाली-गलौज करते हुए हत्या की धमकी दी गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर एक अधिवक्ता सहित चार के खिलाफ धोखाधड़ी समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार, जितेंद्र चौहान पुत्र प्रीतम सिंह निवासी ग्राम फूलगढ़ थाना पथरी ने शिकायत दी। बताया कि प्लॉट खरीदने के लिए मुस्तकिम उर्फ भुल्लन निवासी ग्राम कासिमपुर नवादा देवबंद जिला सहारनपुर से हुई थी। उसने पॉपर्टी डीलर विनोद चौहान निवासी हरिलोक काॅलोनी ज्वालापुर, आलोक कुमार बाटला निवासी टिहरी विस्थापित काॅलोनी रानीपुर से कराई थी। बताया था कि विनोद चौहान व आलोक उसके पार्टनर हैं। वह मिलकर प्रॉपर्टी बेचने व खरीदने का काम करते हैं। उसे रामानन्द इन्स्ट्रीट्यूट के पीछे काॅलोनी काटने की बात कहते हुए एक प्लॉट दिखाकर नौ लाख कीमत बताई। मुस्तकिम, आलोक व विनोद कुमार चौहान से प्लाॅट का सौदा तय हो गया। पिछले साल 30 अगस्त को 10 हजार बयाना दे दिया। छह सितंबर को 3.70 लाख चेक से दिए। 11 सितंबर को रोशनाबाद कचहरी में स्टाम्प पेपर पर प्लाॅट का एग्रीमेन्ट कराया। बैनामा शेष रकम प्राप्त होने पर बीते 15 मार्च तक करना था। 2.20 लाख चेक के माध्यम से बीते एक फरवरी को दिए। बाद में बैनामा करने के लिए कहा तो टाल मटोल करने लगे। आरोप है कि प्लाॅट के बैनामे के लिए बीते आठ अप्रैल को 50 हजार दिए। फिर रकम दी। बीती 20 जून को तहसील ज्वालापुर में शुभम सिंघल वकील के पास बुलाया। वकील शुभम सिंघल ने कई बैनामे की फोटो कॉपी दिखाते हुए विश्वास दिलाया कि प्लॉट ठीक है और उनके कई बैनामे उन्होंने किए हैं। उस पर विश्वास कर बैनामा करवा लिया। बकाया 2.90 लाख दे दिए। आरोप है कि अलग-अलग बारी में नौ लाख 90 हजार की रकम दे दी। प्लाॅट का कब्जा दिलाने के लिए कहा तो टालमटोल की और कब्जा नहीं दिलाया। प्लॉट की जानकारी जुटाने पर पता चला कि संबंधित खसरा नंबर का कोई प्लाट नहीं है। उस खसरे की जमीन पूर्व में ही आलोक कुमार बाटला बेच चुका है। तब मालूम हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। फोन करने पर मुस्तकिम ने गाली गलौज कर रुपये मांगने पर हत्या की धमकी दी। कोतवाली प्रभारी प्रदीप बिष्ट ने बताया कि धोखाधड़ी सहित संबंधित धाराओं में चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच शुरू कर दी गई है।

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