नकली नोट रखने पर तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

रोशनाबाद। नकली नोट रखने के मामले में सुनवाई करते हुए तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध भट्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।  अभियोजन के अनुसार 25 अगस्त 2016 को रुड़की कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक कुंवर राम आर्य गश्त पर थे। तभी उन्हें सूचना मिली थी कि मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति हरिद्वार से रुड़की की ओर आ रहा है, जिसके पास नकली नोट हैं और वह इन नकली नोटों को चलाने के लिए रुड़की आ रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने सोनाली नदी पुल पर मोटरसाइकिल सवार गुलबहार पुत्र बशीर अहमद निवासी पीरगढ़ी मंगलौर को पकड़ लिया था। उसके पास से सौ रुपये के 35 नकली नोट बरामद हुए थे। सुनवाई के दौरान वादी पक्ष ने साक्ष्य में छह गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी गुलबहार को तीन वर्ष के सश्रम करावास और 10 हजार रुपये जुमाने की सजा सुनाई है, जबकि न्यायालय ने आरोपी को नकली नोट असली के रूप में प्रयोग लाने के मामले में दोष मुक्त कर दिया है।

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