भूमि पर बैनामे के बाद भी नहीं दिया कब्जा, 11 लाख हड़पे

हरिद्वार। ज्वालापुर पुलिस में जमीन के नाम पर करीब 11 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। ज्वालापुर में धोखाधड़ी के दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें धोखाधड़ी करने वाले आरोपी एक ही हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, सचिन कुमार निवासी ग्राम हरसीवाला कोतवाली लक्सर ने शिकायत दी। बताया कि मुश्तकीम उर्फ भुल्लन निवासी कासिमपुर नवादा थाना देवबन्द, जिला सहारनपुर, आलोक कुमार बाटला निवासी गली नम्बर-ए-3 टिहरी विस्थापित काॅलोनी रानीपुर से रोशनाबाद कचहरी में मुलाकात हुई थी। सभी ने प्लाॅटिंग कर बेचने के बारे में बताया था। आलोक ने अपने नाम के सम्पत्ति के दस्तावेज दिखाते हुए बताया था कि मुश्तकीम उर्फ भुल्लन के अलावा विनोद चौहान निवासी हरिलोक काॅलोनी ज्वालापुर, सुरेन्द्र मास्टर निवासी निकट रामदेव की पुलिया कनखल के साथ मिलकर ज्वालापुर स्थित द ग्रीन काॅलोनी निकट रामानन्द इंस्टीट्यूट से आगे वह प्लॉट बेचते हैं। पिछले साल 11 सितंबर को एक प्लाॅट खरीदने के लिए तीन लाख देकर इकरारनामा कर लिया। बाद में बीती 14 जुलाई तक बैनामा करने की बात कहकर दूसरा इकरारनामा कर दिया। आरोप है कि प्लाॅट का बैनामा न कर जानबूझकर सही तथ्यों को छिपाते हुए बदनीयती से कूटरचित फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर एक प्लॉट का बैनामा कर दिया। जिस पर कब्जा भी नहीं दिया। अलग अलग बारी में 11 लाख ले लिए। आरोप है कि बाद में मालूम हुआ कि साजिश के तहत जमीन के नाम पर धोखाधड़ी कर उनके 11 लाख हड़प लिए हैं। पैसे वापस मांगने पर गाली गलौज करते हुए हत्या कर देने की धमकी दी। कोतवाली प्रभारी प्रदीप बिष्ट ने बताया कि आरोपी मुस्तकीम उर्फ भुल्लन, आलोक कुमार बाटला, विनोद चौहान, सुरेंद्र मास्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।

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