यमुनोत्री पैदल मार्ग पर आवाजाही को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए डीएम डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने जानकीचट्टी से यमुनोत्री तक घोड़े-खच्चर एवं डंडी के आवागमन के लिए अधिकतम संख्या और समयावधि तय कर दी है। वहीं घोड़ा-खच्चर और डंडी-कंडी से यमुनोत्री जाने वाले यात्री को 60 मिनट में दर्शन कर लौटना होगा। ऐसा नहीं होने पर संचालक बिना यात्री को लिए ही वापस आ जाएंगे। डीएम के आदेश के अनुसार जानकीचट्टी से यमुनोत्री एवं यमुनोत्री से जानकीचट्टी आने-जाने वाले घोड़े-खच्चरों की संख्या अधिकतम 800 तय की गई है। इस मार्ग पर घोड़े-खच्चरों के आवागमन का समय सुबह 4 बजे से शाम 5 बजे तक ही होगा। 800 घोड़े खच्चरों के राउंड पूरे होने पर जानकीचट्टी से उसी अनुपात में घोड़े खच्चर भेजे जाएंगे जिस अनुपात से यह यमुनोत्री से वापस आएंगे। प्रत्येक घोड़े-खच्चर के प्रस्थान, यात्री के दर्शन तथा वापसी के लिए भी प्रशासन ने पांच घंटे की समयावधि तय की है। पांच घंटे से अधिक समय तक कोई भी घोडा-खच्चर यात्रा मार्ग पर नहीं रहेगा। घोड़ा-खच्चर का संचालन प्रीपेड काउंटर से होगा। पर्ची भी वहीं काटी जाएगी और वहीं पर भुगतान किया जाएगा। इसकी जानकारी यात्री को लाउडस्पीकर से दी जाएगी। वहीं डीएम के आदेश में जानकीचट्टी से यमुनोत्री आने-जाने वाली डंडी-कंडी की अधिकतम संख्या 300 तय की गई है। इनके आवागमन का समय सुबह 4 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया जाता है।
Related Posts
केदारेश्वर मैदान में 98 लाख की लागत होगा बाढ़ सुरक्षा कार्य
कपकोट (बागेश्वर)। कपकोट के केदारेश्वर मैदान को सरयू के कटाव से बचाने की कवायद शुरू हो गई है। मैदान में 98.33 लाख रुपये से बाढ़ सुरक्षा का कार्य किया जाएगा। आदर्श आचार संहिता हटने के बाद कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग कार्य की शुरूआत करेगा। केदारेश्वर मैदान कपकोट और भराड़ी का एकमात्र बड़ा मैदान है। सरयू […]
कमल नदी पर बने पुल को जोड़ने वाले पैदल रास्ते की सुरक्षा दीवार हुई ध्वस्त
पुरोला। नगर पंचायत 6 नंबर वार्ड का कमल नदी पर बने पैदल पुल को जोड़ने वाले रास्ते की दीवार ध्वस्त हो गई है, जिससे संस्कृत विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों और ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दीवार ध्वस्त होने से लोगों को या तो जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ […]
सत्यापन न कराने पर 54 मकान मालिकों पर 5.60 लाख का जुर्माना Dehradun Bureauदेहरादून ब्यूरो
सिडकुल थाना क्षेत्र में बिना सत्यापन कराए किरायेदार रखना मकान मालिकों को भारी पड़ गया। पुलिस ने ऐसे 56 मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5.60 लाख रुपये का जुर्माना ठोका। इसके अलावा नौ लोगों के खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई कर 45 हजार का जुर्माना वसूला।