ऋषिकुल विद्यापीठ के खाली पड़े तमाम प्लॉट पर अवैध कब्जे की शिकायत का संज्ञान लेते हुए सोमवार को सिटी मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान मौके पर पहुंचीं। उन्होंने भूमि को संरक्षित करने के निर्देश देते हुए विद्या पीठ के प्रधानाचार्य से 15 दिन के अंदर किरायेदारों का सत्यापन करने और विवरण प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने भूमि पर अवैध कब्जे की विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी।
सिटी मजिस्ट्रेट को प्रधानाचार्य ने बताया कि पूर्व में मिले निर्देश के क्रम में उन्होंने किरायेदारों का सत्यापन किया। रिपोर्ट में मिला कि कुल 98 किरायेदार विद्यापीठ के परिसर में हैं। इनमें से 91 लोग ही किराया जमा करते हैं। सिटी मजिस्ट्रेट ने 15 दिन के भीतर सभी किरायेदारों का सत्यापन करने के लिए कहा। किरायेदारों का पेशा और कब से वह भवन में रह रहे हैं, इसका ब्योरा भी मांगा। उन्होंने किरायेदारों की ओर से किए गए अवैध निर्माण को हटाने के भी निर्देश दिए।