कोटद्वार। नगर निगम प्रशासन को लकड़ीपड़ाव स्थित 62 बीघा भूमि खाली कराने के लिए कोर्ट के फैसले का इंतजार है। निगम की ओर से गत सितंबर माह में उक्त भूमि का सीमांकन कार्य शुरू किया गया था। सीमांकन कार्य पूरा होने के बाद नगर निगम इस भूमि का प्लेन टेबल सर्वे भी कर चुकी है। निगम के अधिकारियों की मानें तो कोर्ट का फैसला आते ही उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा लिया जाएगा। उक्त भूमि पर यथा स्थिति बनाए रखने के लिए सीमांकन का कार्य किया गया था। साथ ही अस्थायी अतिक्रमण करने वाले लोगों को नोटिस भी जारी किए गए थे। वर्तमान में आचार संहिता लागू होने के कारण अस्थायी अतिक्रमण हटाया नहीं जा सका है। कोर्ट में सुनवाई भी फाइनल स्टेज पर है। वादी की मौत के बाद उनके परिजनों की ओर से कोर्ट में उन्हें पक्षकार बनाने के लिए आवेदन किया गया है। उम्मीद है कि कोर्ट जल्द ही फाइनल सुनवाई कर इस मामले में फैसला सुनाएगी।
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