अल्मोड़ा जिला मुख्यालय के चितई क्षेत्र में मानकों का पूरा पालन किए बिना करीब 108 नाली जमीन खरीदने वाले मुंबई के एक उद्योगपति का बैनामा रद्द कर दिया गया।
अल्मोड़ा जिला मुख्यालय के चितई क्षेत्र में मानकों का पूरा पालन किए बिना करीब 108 नाली जमीन खरीदने वाले मुंबई के एक उद्योगपति का बैनामा रद्द कर दिया गया। अपील में मामले को लेकर कुमाऊं मंडलायुक्त के न्यायालय में गए उद्योगपति को वहां से भी निराशा हाथ लगी। एसडीएम सदर जयवर्धन शर्मा ने संबंधित जमीन को सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया है। बताया गया कि मुंबई के एक उद्योगपति ने चितई क्षेत्र में 108 नाली जमीन खरीदी गई थी। जिस उद्देश्य से जमीन को खरीदा जाना बताया गया उसके अनुसार उसका प्रयोग नहीं किया गया। ऐसे में प्रशासन ने खरीदार को नोटिस जारी किया और प्रक्रिया के संबंध में उनका पक्ष जाना। पाया गया कि जमीन खरीदने में उत्तराखंड राज्य की नियमावली का पालन नहीं किया गया था, जिस कारण जमीन को अमान्य माना गया। इस निर्णय के खिलाफ मंडलायुक्त के न्यायालय में भी अपील की गई लेकिन वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। एसडीएम सदर जयवर्धन शर्मा ने बताया कि संबंधित जमीन को सरकार के पक्ष में निहित कर लिया गया है।