बिना पंजीकरण टेंट कॉलोनी चलाने पर 10 हजार का चालान

उत्तरकाशी। जिला पर्यटन विभाग ने मनेरी के पास औंगी में बिना पंजीकरण टेट कॉलोनी संचालित किए जाने पर दस हजार का चालान काटा है। विभाग ने जनपद के अन्य क्षेत्रों में भी बिना पंजीकरण चल रहे होटल, रिजॉर्ट और होमस्टे आदि के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। जिला पर्यटन विकास अधिकारी केके जोशी ने बताया कि उत्तराखंड पर्यटन व्यवसाय नियमावली 2014-16 के अनुसार बिना पंजीकरण पर्यटन व्यवसाय नहीं किया जा सकता है। वहीं, मनेरी के निकट औंगी में सौरा कॉटेज नाम की कंपनी द्वारा बिना पंजीकरण टेंट कॉलोनी का संचालन किया जा रहा था। पूर्व में एक-दो बार नोटिस दिए गए, लेकिन संबंधित कंपनी ने टेंट कॉलोनी का संचालन बंद नहीं किया। वहीं, यह टेंट कॉलोनी भागीरथी नदी के बाढ़ संभावित क्षेत्र में भी स्थित थी, जिस पर टेंट कॉलोनी का 10 हजार का चालान किया गया। जिला पर्यटन अधिकारी ने कहा कि जनपद में बिना पंजीकरण के संचालित होटल व रिजॉर्ट आदि के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहली बार नोटिस दिया जाएगा। उसके बाद भी संचालन बंद नहीं करने पर 10 हजार का चालान किया जाएगा। चालान राशि नहीं भरने पर प्रतिदिन एक हजार रुपये की दर से जुर्माना लगाया जाएगा। कई होमस्टे संचालकों के राजकीय सहायता प्राप्त कर होमस्टे तैयार कर उसका संचालन बंद करने की शिकायत मिली है। ऐसे सभी होमस्टे संचालकों की जांच कर राजकीय सहायता की रिकवरी भी करवाई जाएगी।

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